सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। SC ने जैन के पालन के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं जैसे कि वह बिना अनुमति के दिल्ली नहीं छोड़ सकते हैं और मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दे सकते हैं। पिछले साल मई से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री चक्कर आने के कारण जेल में गिर गए थे और गुरुवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जैन को पहले दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में सांस लेने में तकलीफ के कारण लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। जैन पिछले साल मई में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल में हैं।
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